कोरोना की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने की नई गाइडलाइन जारी, 2:00 बजे से दुकाने रहेंगी बंद, शाम 7:00 बजे से प्रतिदिन लगेगा कर्फ्यू, जानिए नई गाइडलाइन

सुमित यशकल्याण

हरिद्वार । प्रदेश में तेजी से फैल रही कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो कल से प्रदेश भर में प्रभावी होगी, मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी संबंधित अधिकारियों और जिलाधिकारियों को नई गाइडलाइन प्रेषित कर दी है,

जिसके तहत धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजन तथा विवाह में 100 से ज्यादा व्यक्ति मौजूद नहीं रहेंगे, हालांकि कुम्भ मेला क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन लागू रहेगी ।

2 सार्वजनिक वाहनों में 50% यात्री ही यात्रा कर सकेंगे, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता से ही संचालित होंगे, जिम, स्विमिंग पूल ,स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे, अग्रिम आदेशों तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाइन ही पढ़ाई की जाएगी,

शहरी क्षेत्र में जरूरी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर सभी दुकाने 2:00 बजे प्रतिदिन बंद की जाएंगी, पूरे राज्य में रविवार को कर्फ्यू रहेगा और पूरे सप्ताह शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा, उत्तराखंड राज्य के निवासी जो अन्य राज्य से राज्य में प्रवेश करेंगे उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, इसके अलावा आने वाले यात्री और श्रद्धालु 72 घंटे पूर्व की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा,

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